न्यूज । यूपी में घरेलू बिजली से आजीविका चलाने वालों के लिए राहत की खबर है।
घरेलू बिजली उपभोक्ता के कमर्शियल इस्तेमाल पर अब उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी
हालांकि उनको जुर्माना भरना होगा
ये नियम एक से पांच किलोवाट इस्तेमाल कर रहे बिजली उपभोक्ताओं पर लागू होगा
मध्यांचल निगम ने इस संबंध में आदेश जारी किया
फिलहाल यह नियम 19 जिलों पर लागू होगा
निगम के मुताबिक विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी विद्युत (कठिनाई का निवारण) प्रथम आदेश 2009 के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को यह राहत दी गई
यदि जांच के दौरान 5 किलोवाट या उससे कम भार वाले उपभोक्ता कमर्शियल इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं तो उनको जुर्मान भरना होगा
जुर्माने की राशि 5 हजार से 50 हजार के बीच तय की गई है।
अब से पहले एफआईआर हो जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
लखनऊ, सीतापुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी,
रायबरेली, अयोध्या , सुल्तानपुर, अंबडेकरनगर , अमेठी में यह नियम लागू होगा।
इसके अतिरिक्त मध्यांचल निगम के दायरे में जो जिले आते हैं वहां नियम लागू होगा।
हालांकि मीटर बाइपास, टेंपर और दूसरी गड़बड़ी मिलने पर जरूर एफआईआर होगी।