मोदी सरकार ने नोटबंदी के बाद 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों पर एक और सख्त पहल की है। आज केन्द्रीय कैबिनेट ने नया अध्यादेश पास किया है जिसके अनुसार 500 और 1000 के नोटों को 10 की संख्या से ज्यादा रखने पर सजा के तौर पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने यह प्रावधान किया है कि किसी के पास 500 और 1000 के 10 से ज्यादा नोट न रहें।
मुकदमा कायम किया जा सकेगा –
गौरतलब है कि पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर को समाप्त हो रही है। इसके बाद 31 मार्च 2017 तक आरबीआई के काउंटरों पर पुराने नोटों को सीधे जमा कराया जा सकता है। सरकार के अध्यादेश के मुताबिक 31 मार्च 2017 के बाद जिसके पास 500 या 1000 के पुराने नोट के 10 नोटों से ज्यादा होंगे, उस पर मुकदमा कायम किया जा सकेगा और इसे अब अपराध माना जाएगा। कहा जा रहा है कि अध्यादेश के अनुसार नियम का उल्लंघन करने पर 50000 रुपये का आर्थिक दंड या जब्त राशि का पांच गुना, जो भी ज्यादा होगा, जुर्माने के तौर पर देना होगा।
नगरीय मजिस्ट्रेट इस कानून से जुड़े उल्लंघन के मामलों की सुनवाई करेगा। अध्यादेश में आरबीआई के निदेशकों की सिफारिशें भी शामिल हैं। 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट सीधे तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक में जमा होंगे।