कार्मिक मंत्रालय के नये दिशा निर्देशों के मुताबिक अब सरकारी कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव के दौरान विदेश यात्रा पर भी जा सकेंगे। इस अवकाश को लेने के बाद चाइल्ड केयर लीव के दौरान वह अवकाश यात्रा रियायत ( एलटीसी ) भी ले सकते हैं,जो उन्हें आने – जाने के किराये के पुनर्भुगतान के साथ अवकाश भी देगा। विभिन्न सरकारी विभागों से चाइल्ड केयर लीव ( सीसीएल ) के संदर्भ में प्रतिवेदन मिलने के बाद कार्मिक विभाग का यह स्पष्टीकरण सामने आया है।
केंद्र सरकार के सभी विभागों को जारी किये गये जल्द ही आदेश में मंत्रालय ने कहा , ” सीसीएल के दौरान एक कर्मचारी विदेश यात्रा पर जा सकता है, बशर्ते इसके लिये उसने उचित सक्षम प्राधिकार से अग्रिम इजाजत ली हो। ” इसमें कहा गया है कि सीसीएल के दौरान एक कर्मचारी को उचित सक्षम प्राधिकार की पूर्व अनुमति से मुख्यालय छोड़ने की इजाजत दी जा सकती है।
आदेश में कहा गया , ” सीसीएल पर रहने के दौरान भी कर्मचारी द्वारा एलटीसी का लाभ लिया जा सकता है। “”
मौजूदा नियमों के हिसाब से नाबालिग बच्चों वाली महिलाओं को पूरे सेवाकाल के दौरान अधिकतम दो साल के लिये चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है। नियमों के मुताबिक बच्चा अगर 18 साल या उससे बड़ा है तो चाइल्ड केयर लीव नहीं ली जा सकेगी।
अब PayTM के जरिए भी द एम्पल न्यूज़ की मदद कर सकते हैं. मोबाइल नंबर 9140014727 पर पेटीएम करें.
द एम्पल न्यूज़ डॉट कॉम को छोटी-सी सहयोग राशि देकर इसके संचालन में मदद करें: Rs 200 > Rs 500 > Rs 1000 > Rs 2000 > Rs 5000 > Rs 10000.