न्यूज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक समेत स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े तीन महत्त्वपूर्ण विधेयक लाने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में संसद में इन विधेयकों को लाने की मंजूरी दी गयी। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019 और डेंटिस्ट (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी गयी है। इसके साथ ही केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् का कार्यकाल भी 16 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
भारतीय चिकित्सा परिषद् को समाप्त कर नये परिषद् के गठन के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। इससे जुड़े अध्यादेश के जरिये पहले ही परिषद् को समाप्त किया जा चुका है। विधेयक में 25 सितंबर 20़20 तक उसे समाप्त रखने और इस दौरान संचालन मंडल द्वारा परिषद् का कामकाज चलाने का प्रावधान होगा। ऐसी ही व्यवस्था केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् के लिए 16 मई 2020 तक करने का प्रावधान होम्योपैथी परिषद से जुड़े विधेयक में है। इसके लिए भी अभी अध्यादेश अस्तित्व में है। डेंटिस्ट परिषद् से जुड़े विधेयक के जरिये उसके लिए भी चिकित्सा परिषद् और होम्योपैथी परिषद् जैसी व्यवस्था की जायेगी।
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