लखनऊ। तम्बाकू के साथ पानमसाला खाने के शौकिन लोगों को अब लत पूरी करना मुश्किल हो सकता है। प्रदेश सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के क्रम में एक अधिसूचना जारी कर 1 जून, 24 से पानमसाला व तम्बाकू के संयुक्त निर्माण, भंडारण व बिक्री पर रोक लगा दी है। मतलब यह है कि दुकानदार अब दोनों आइटम एक साथ नहीं बेच सकेंगे।
संबंधित अधिसूचा में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(ए) में आयुक्त खाद्य सुरक्षा को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 जून से जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत एक ही परिसर में समान ब्राांडनेम अथवा भिन्न ब्रांडनेम से प्रभावी अपमिश्रक तम्बाकू निकोटीन के साथ पान मसाला की विनिर्माण, पैकिंग, भंडारण, वितरण व विक्रय को प्रतिबंधित किया जाता है।
अधिसूचना में सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2016 के एक निर्णय का हवाला दिया गया है। पान मसाले के साथ तम्बाकू की ब्रिाकी पर रोक को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए नई अधिसूचना जारी की गई है।
गौरतलब है कि उप्र की सीमा में वर्ष 2013 में तम्बाकूयुक्त पान मसाला/गुटखा के विनिर्माण, पैकिंग, भंडारण, वितरण व विक्रय को प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन निर्माताओं ने अलग से तम्बाकू पाउच निकाल पान मसाला व तम्बाकू एक साथ बेचने की नई राह निकाल ली। अब एक साथ इन दोंनों उत्पादों के विनिर्माण सहित बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है।