न्यूज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से सभी तंबाकू उत्पादों पर बड़ी तस्वीरों (फोटो) के साथ स्वास्थ्य चेतावनी के नये सेट को केंद्र की अधिसूचना के अनुरूप लागू करने का निर्देश दिया है।
मंत्रालय के अनुसार विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के प्रदर्शन से लोगों में, खासतौर पर युवाओं, बच्चों आैर निरक्षरों में तंबाकू सेवन के प्रतिकूल आैर गंभीर स्वास्थ्य परिणामों को लेकर अधिक जागरुकता आएगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 मार्च 2008 को सिगरेट आैर अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग तथा लेबलिंग) नियम अधिसूचित किये थे।
सभी तंबाकू उत्पादों पर विशिष्ट आैर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनियों के प्रदर्शन के लिए समय-समय पर इन नियमों में बदलाव किये गये हैं।
इन नियमावली के नियम संख्या पांच के अनुसार तंबाकू उत्पादों के पैकेज पर विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी को हर दो साल में बदलना होगा।
नियमों का नया सेट 21 जुलाई को अधिसूचित किया गया था।