लखनऊ। प्रदेश के कोविड-19 अस्पतालों में मरीज मोबाइल अपने साथ रख सकेंगे, लेकिन उन्हें मोबाइल आैर चार्जर को समय -समय पर विसंक्रमित करते रहना होगा। यह आदेश रविवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग ने दो दिन पहले कोविड-19 अस्पताल में मरीज को मोबाइल न रखने के आदेश को पटलते हुए जारी किया।
दरअसल चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशक के के गुप्ता ने 22 मई को आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के एल-2 आैर एल -3 श्रेणी अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीजों को अस्पताल में मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी थी। मरीज को घरवालों और अन्य के साथ बात करने के लिए वार्ड इंचार्ज के पास दो फोन रखने की व्यवस्था करने को कहा गया था। इसके साथ यह भी कहा था कि मोबाइल के संक्रमण के माध्यम से कोरोना फैल सकता है। इस विवादित आदेश के सामने आने के बाद से ही इस पर प्रदेश स्तर जबरदस्त प्रतिक्रिया शुरू हो गई थी। प्रदेश के जाने- माने डाक्टरों सहित अन्य लोगों ने भी इस आदेश पर अपनी असहमति जताई थी।
विशेषज्ञ डाक्टरों का कहना था कि यदि वार्ड इंचार्ज के पास दो मोबाइल रहेंगे और उनसे बात करने की अनुमति मरीज को मिलती है तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह व्यवस्था बनाना एक अत्यंत कठिन कार्य होगा। इसके साथ ही एक ही मोबाइल जब कई लोगों के सम्पर्क में रहेगा, तो उसमें मरीज और स्वास्थ्य कर्मी दोनों ही शामिल होंगे, ऐसी स्थिति में संक्रमण फैलने की संभावना और ज्यादा हो जाएगी। लगातार विरोध के बाद बैक फुट पर आये डॉ केके गुप्ता ने आज 24 मई को अपने उस आदेश की जगह संशोधित आदेश निकाला है जिसमें मरीज को मोबाइल और चार्जर के सैनिटाइजर के बारे में ध्यान रखने के निर्देश देते हुए मरीज को मोबाइल फोन रखने की अनुमति दी गई है।
संशोधित आदेश किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ, संजय गांधी पीजीआई, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा, राजकीय मेडिकल कॉलेज कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, आजमगढ़, सहारनपुर, बांदा तथा बदायूं, डॉ राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट, लखनऊ, सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान नोएडा, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर के साथ ही निजी क्षेत्र के सभी मेडिकल कॉलेजों को भेजा गया है।
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