न्यूज। उच्चतम न्यायालय ने देश के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरो की सुरक्षा आैर संरक्षा के निर्देश देने के लिये दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई आैर न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने याचिकाकर्ता अलख आलोक श्रीवास्तव की याचिका खारिज करते हुये कहा, ”याचिकाकर्ता को सुनने आैर संबंधित सामग्री के अवलोकन के बाद हम इस याचिका पर विचार के इच्छुक नहीं है। तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है। इस मामले में लंबित आवेदन, यदि कोई है, तो उसका निस्तारण किया जाता है।”
अधिवक्ता श्रीवास्तव ने कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में एक मरीज, जिसकी 10 जून को मृत्यु हो गयी थी, के परिजनों द्वारा डाक्टरों से मारपीट किये जाने के बाद पश्चिम बंगाल में डाक्टरों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति को देखते हुये यह याचिका दायर की थी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने याचिका में कुछ दिलचस्प तथ्यों का जिक्र किया है। याचिका में कहा गया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद के अध्ययन के अनुसार देश में 75 फीसदी से अधिक डाक्टरों को किसी न किसी तरह की हिंसा से रूबरू होना पड़ा है आैर 50 फीसदी घटनायें अस्पतालों के सघन चिकित्सा कक्ष के भीतर हुयी हैं। लेकिन हम इस याचिका पर विचार के इच्छुक नहीं है।
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