8 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 5०० और 1००० रुपये के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इसके बाद इस फैसले से जुड़े कई नियम और शर्तें लोगों के लिए आईं। मसलन, आप कितना पैसा अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। कितने जमा तक टैक्स नहीं लगेगा, कितने पर टैक्स लगेगा। वैसे तो नियम के मुताबिक 2.5 लाख रुपये तक के जमा को सरकार ने टैक्स फ्री रखा है लेकिन फिर भी इस पर कर शर्तें लागू हैं। ऐसे में लोगों में शक-सुबह का पैदा होना तो बनता ही है। आपके मन में भी इस तरह के कई सवाल घूम रहे हैं।
आपके ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब दे रही है यह रिपोर्ट:
8 नवंबर के बाद बैंक में जमा हुए अमाउंट पर सरकार की नजर है। अगर आपने 8 नवंबर के बाद बैंक में पैसा जमा किया है तो आप को उस पैसे का हिसाब-किताब जरूर रखना चाहिए। इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट आपसे जमा किए गए पैसे को लेकर सवाल कर सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैंक में जमा की गई राशि 2० हजार रुपए या 3 लाख रुपए है। तो हम बताते हैं आपको कि आखिर किस बात पर हो सकते हैं आप इनकम टैक्स के सवालों के शिकार –
कहां से आया पैसा ?
अगर आपने नोट बंदी यानी 8 नवंबर के बाद अकाउंट में पैसे जमा कराए हैं तो इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट आपसे पैसे के स्रोत के बारे में सवाल कर सकता है। अगर पैसा आपने वैध स्रोत से कमाया है तो आपको चिता करने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से विभाग को पैसे के स्रोत के बारे में जानकारी दे सकते हैं लेकिन यह रकम आपकी सालाना इनकम के हिसाब से होनी चाहिए।
इनकम से ज्यादा जमा किया है पैसा ?
अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न 5 लाख रुपए का फाइल किया है और आपने बैंक में 7 लाख रुपए जमा किए हैं तो इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि अतिरिक्त रकम कहां से आई है। हालांकि, अगर यह पैसा पिछले सालों की सेविग का है तो आप डिपॉर्टमेंट को बता सकते हैं कि यह रकम पिछले सालों की सेविग की है। अगर आप इसके लिए पेपर वर्क कर लेते हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट को समझाना आसान होगा।
प्रॉपर्टी के बारे में सवाल –
इनकम टैक्स विभाग स्क्रूटनी के दौरान आपकी प्रॉपर्टी यानी घर, जमीन और वाहन आदि के बारे में भी सवाल कर सकता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी आपकी इनकम के स्रोत से अधिक है तो इनकम टैक्स विभाग इसके बारे में भी आपसे सफाई मांग सकता है।
पत्नी के नाम किया है ज्यादा डिपॉजिट –
अगर आपकी पत्नी ने अपने अकाउंट में ज्यादा पैसे जमा किए हैं और वे वîकग नहीं है तो इनकम टैक्स विभाग इस रकम के बारे में आपसे पूछताछ करेगा कि यह रकम आपकी इनकम की है या इसका कोई और स्रोत है।
लिया है महंगा गिफ्ट –
अगर आप परिजनों से से या बाहर के किसी व्यक्ति से महंगा गिफ्ट मिला है तो स्क्रूटनी के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस महंगे गिफ्ट के बारे में भी सवाल कर सकता है। भारत में अपने मां बाप या दादा दादी से मिले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा आप बाहरी व्यक्ति से भी सालाना 5० हजार रुपए तक का गिफ्ट ले सकते हैं।