लखनऊ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि एक अहम सुधार के तहत पारिवारिक पेंशन भुगतान की सीमा 45 हजार रुपये से बढाकर 1.25 लाख रुपये प्रति माह कर दी गयी है।
उन्?होंने कहा कि इस कदम से दिवंगत हो चुके कर्मचारियों के परिवार के सदस्?यों का जीवन आसान होगा आैर उन्?हें पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
सिंह ने कहा कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्?याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने उस राशि के मामले में स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें अपने माता या? पिता की मृत्यु हो जाने पर कोई बच्चा फैमिली पेंशन की दो किस्?तें निकालने का हकदार होता है।
उन्होंने कहा कि अब ऐसी दो किस्तों की कुल राशि 1.25 लाख रुपये से ज्?यादा नहीं हो सकती। यह पिछली सीमा से ढाई गुना अधिक की वृद्धि है।
केन्?द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमन 1972 के अनुसार, यदि पति व पत्?नी दोनों ही सरकारी सेवा में हैं आैर इस नियम के तहत आते हैं, तो उनकी मौत की स्थिति में उनका जीवित बच्?चा अपने माता-पिता की दो फैमिली पेंशन पाने के योग्?य होगा। इससे पहले के निर्देशों में तय किया गया था कि ऐसे मामलों में दो फैमिली पेंशन की कुल राशि 45,000 रुपये प्रतिमाह आैर 27,000 रुपये प्रतिमाह, यानी क्रमश: 50 प्रतिशत आैर 30 प्रतिशत की दर से अधिक नहीं होगी। यह दर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 90,000 रुपये के अधिकतम वेतन के संदर्भ में तय की गयी थी।