न्यूज़। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव कर दिया है। यह नए नियम आरबीआई ने बैंकों में लगातार बढ़ रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, नई गाइडलाइन के तहत अंतरराष्ट्रीय लेनदेन , ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और कॉन्टैक्टलेस लेनदेन के नियमों में काफी फेरबदल कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार इसमें प्रीपेड कार्ड और गिफ्ट कार्ड शामिल नहीं हैं। गाइडलाइन के मुताबिक अब ग्राहकों को अपने डेबिट और क्रेडिट के लिए लिमिट सेट करना होगा।
आरबीआई के मुताबिक, ग्राहकों को एटीएम, पीओएस मशीन या ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने व ऑनलाइन खरीदारी की लिमिट तय करनी होगी। आप खुद बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या बैंक एटीएम के जरिए यह लिमिट तय कर सकते हैं। इसके अलावा डेबिट और क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और कॉन्टैक्टलेस लेनदेन को लेकर प्रायोरिटी सेट करनी होगी। अगर ग्राहक भारत के बाहर अब डेबिट, क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करना चाहते हैं, उन्हें बैंक से अनुमति लेनी होगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक
ग्राहकों को जब नया कार्ड जारी किया जाएगा, तो इसमें सिर्फ एटीएम व पीओएस मशीन से डोमेस्टिक लेनदेन की ही सुविधा उपलब्ध होगी। अन्य सुविधाओं के लिए ग्राहकों को आवेदन करना होगा।
जैसा कि कई अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स वेबसाइट्स लेनदेन के लिए सीवीवी पिन व ओटीपी के बिना लेनदेन नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही ग्राहकों को इसके लिए लिमिट भी तय करनी होगी। इससे लेनदेन सुरक्षित होगा और साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
आरबीआई ने सभी बैंकों और दूसरी कार्ड जारी करने वाली कंपनियों से उन सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड की ऑनलाइन पेमेंट सर्विस को डिसेबल करने को कहा है जिन्हें कभी भी भारत या अंतरराष्ट्रीय तौर पर कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया है।
नहीं जानते हैं ,तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड से नए नियम जान लीजिए