लखनऊ । अन्य राज्यों की तर्ज पर प्रदेश में जल्द ही किराएदारी कानून लागू करने के लिए प्रदेश सरकार तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार इस सप्ताह नगरीय इलाकों में किरायेदारी विनियमन अध्यादेश लाने की कवायद चल रही है। इसके तहत प्रदेश में एक किराया प्राधिकरण बनाया जाएगा । इसके तहत प्रत्येक किरायेदार का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी होगा। प्रत्येक किराएदार और मकानमालिक को किराये के बारे में पूरी जानकारी किराया प्राधिकरण को अनिवार्य हो जाएगा।
बताया जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को किराएदारी कानून के प्रारूप का प्रस्तुतिकरण देखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आवास विभाग का प्रस्तुतीकरण को देखते हुए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किरायेदारी कानून में यह सुनिश्चित किया जाए कि मकान मालिक और किरायेदार दोनों के ही हित रहे।
बताते चलें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 11 जनवरी तक इस कानून को लागू किया जाना है। ऐसे में प्रदेश सरकार नगरीय इलाकों में किराएदारी विनियमन अध्यादेश लाने की तैयारी में है। कानून लागू होने के बाद अनुबंध के आधार पर ही किराएदार रखे जा सकेंगे। अनुबंध की जानकारी किराया प्राधिकरण को मकान मालिक और किरायेदार दोनों को देना अनिवार्य होगा। सूचना के सात दिनों के भीतर प्राधिकरण किराएदार की यूनिक आईडी अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा।