लखनऊ अब रक्तदान करने वाले महिला पुरुषों के लिए नियम व परिवर्तन हो गया है। ड्रग एंड केमिस्ट एक्ट में बदलाव के बाद अब हेल्थी महिलाएं हर चौथे महीने में ही रक्तदान कर सकेंगी। पहले वह 3 महीने में रक्तदान कर सकती थी। हालांकि पुरुष पहले की तरह ही 3 महीने में रक्तदान कर सकेंगे। इसके लिए सभी ब्लड बैंक प्रभारियों को जानकारी दे दी गई है। नए एक्ट में यह भी कहा गया है ब्लड प्रेशर का रोगी अगर स्वस्थ होने पर रक्तदान ही कर सकेंगे। पहले इस पर मनाही थी। एक्ट के अनुसार जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं अगर उनका ब्लड प्रेशर बिना दवा के कंट्रोल रहता है ,तो वह ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग और ब्लड बैंक प्रभारी डॉ तूलिका चंद्रा ने बताया एक्ट के अनुसार ब्लड डोनेशन कराने के निर्देश दे दिए गए हैं उन्होंने बताया हीमोग्लोबिन का स्तर 12 होने पर ही रक्तदान के लिए स्वस्थ माना जाता है आमतौर पर महिलाओं का हीमोग्लोबिन 10:00 या 9:00 के बीच में रहता है अगर आंकड़ों को देखा जाए तो राजधानी में महज 4% महिलाएं ही हीमोग्लोबिन का लेबल ठीक होने पर रक्तदान कर पाती हैं।