लखनऊ। NIC सभागार में जिलाधिकारी द्वारा व्यापार बंधु समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में अतिक्रमण, जाम की समस्या व अनियंत्रित ई रिक्शा से संबंधित बिंदुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया।
*11 मार्गो पर ई रिक्शा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित*
जिलाधिकारी द्वारा बताया गया की शहर के 11 मार्गो पर ई रिक्शा का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया। इन 11 मार्गो पर अगर ई रिक्शा का संचालन पाया जाएगा तो तत्काल उक्त ई रिक्शा को जब्त करते हुए वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाएगा। 11 मार्ग जिन पर ई रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित किया गया है उसका विवरण निम्नवत है:-
1. हजरतगंज चौराहा से बर्लिंगटन चौराहा वाया रॉयल होटल (आने-जाने वाले मार्ग पर) थाना क्षेत्र हजरतगंज, हुसैनगंज, कैसरबाग।
2. हजरतगंज चौराहा से बंदरिया बाग चौराहा (आने व जाने वाले मार्ग पर) थाना क्षेत्र गौतम पल्ली, हजरतगंज।
3. हजरतगंज चौराहा से सिकंदरबाग चौराहा (आने व जाने वाले मार्ग पर) थाना क्षेत्र हजरतगंज।
4. हजरतगंज से परिवर्तन चौक वाया अलका, मेफेयर, बाल्मीकि तिराहा, प्रेस क्लब, हिंदी संस्थान, के0डी0 सिंह स्टेडियम तक (आने व जाने वाले मार्ग पर) थाना क्षेत्र हजरतगंज, कैसरबाग।
5. बंदरिया बाग चौराहा से पॉलिटेक्निक चौराहा (आने व जाने वाले मार्ग पर) थाना क्षेत्र हजरतगंज, गौतम पल्ली, गोमती नगर, गाजीपुर।
6. अमौसी से बारा बिरवा (आने जाने वाले मार्ग पर) थाना क्षेत्र सरोजनी नगर, कृष्णा नगर, आलमबाग, मानक नगर।
7. अहिमामऊ से अर्जुनगंज बाजार से रजमन चौकी से कटाई पुल से लाल बत्ती चौराहा तक (आने व जाने वाले मार्ग पर) थाना क्षेत्र सुशांत गोल्फ सिटी, कैंट, गौतम पल्ली।
8. पिकअप पुल ढाल से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, विजयीपुर अंडरपास तक तथा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहे से हाई कोर्ट गेट नंबर 3 तक तथा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहे से गोमती नगर रेलवे स्टेशन रोड तिराहे तक (आने व जाने वाले मार्ग पर) थाना क्षेत्र गोमती नगर, विभूति खंड, गाजीपुर।
9. कमता शहीद पथ तिराहा से शहीद पथ मोड़ कानपुर रोड शहीद पथ तक (आने वाले जाने वाले मार्ग पर) थाना क्षेत्र विभूति खंड, गोमती नगर, पी0जी0आई0, गोसाईगंज, आशियाना, सरोजनी नगर।
10. बादशाहनगर चौराहे से लेखराज, भूतनाथ होकर पॉलिटेक्निक चौराहे तक (आने व जाने वाले मार्ग पर) थाना क्षेत्र महानगर, गाजीपुर।
11. अमौसी मोड़ से मुंशीपुलिया चौराहे तक (मेट्रो रूट के आने व जाने वाले मार्ग पर) थाना क्षेत्र सरोजनी नगर, कृष्णा नगर, आलमबाग, मानक नगर, नाका, हुसैनगंज, हजरतगंज, महानगर, गाजीपुर, इंदिरा नगर।
*नाबालिक द्वारा ई रिक्शा का संचालन करने पर होगी FIR, नाबालिक चालक के साथ साथ उनके पिता पर भी दर्ज होगी FIR, ई रिक्शा होगा सीज*
जिलाधिकारी द्वारा बताया गया की शहर में कई स्थानों पर से नाबालिक बच्चो के द्वारा ई रिक्शा संचालन के संबंध में शिकायते प्राप्त हो रही है। जिसके संबंध में जिलाधिकारी द्वारा कड़े निर्देश दिए गए की, जनपद में कही भी यदि नाबालिक बच्चो द्वारा ई रिक्शा का संचालन होता पाया जाएगा तो तत्काल उक्त रिक्शा को सीज करते हुए नाबालिक चालक और उसके पिता के विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाएगी।
*बिना रजिस्ट्रेशन के ई रिक्शा नही कर सकेगे कमर्शियल एक्टिविटी (सावरिया ढोना/माल ढोना), बिना रजिस्ट्रेशन के ई रिक्शा मालिक कर सकेगे केवल अपने व्यक्तिगत कार्य*
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की जो ई रिक्शा कमर्शियल रूप से संचालन के लिए रजिस्टर्ड नही है उनका प्रयोग केवल व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया जा सकेगा, उनके द्वारा सवारिया ढोना या माल ढोने का कार्य नहीं किया जा सकेगा। यदि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी ई रिक्शा माल ढोते या सवारिया ढोते पाया जाएगा तो उसको सीज करते हुए चलानी कार्यवाही की जाएगी।
*अवैध ई रिक्शा चार्जिंग स्टैंड के विरुद्ध चलेगा सघन अभियान, की जाएगी कड़ी कार्यवाही*
जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की आरटीओ व विद्युत विभाग द्वारा सघन अभियान चलाते हुए अवैध रूप से संचालित ई रिक्शा चार्जिंग स्टैंडों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए।