न्यूज। उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ द्वारा नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर के पद पर नर्सिंग संवर्ग से भरे जाने के निर्णय का आदेश निर्गत हुआ है,नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार का पद नर्सिंग कैडर से भरे जाने के लिए राजकीय नर्सेज संघ उत्तर प्रदेश,एंव महामंत्री अशोक कुमार द्वारा उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में रिट आयोजित की गई। महामंत्री अशोक कुमार ने बताया कि
रिट संख्या 11182 / 2023 में राजकीय नर्सेज संघ उत्तर प्रदेश की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव एवं एडवोकेट अक्षत कुमार ने बहस की प्रतिवादी प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एंव महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य की तरफ से स्टैंडिंग काउंसिल ने पक्ष रखा, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता गण की बहस सुनने के बाद न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने उक्त आदेश पारित किया।
उक्त आदेश में नर्सिंग एवं मिडवाइफ कौन्सिल उत्तर प्रदेश की धारा 3 ,4 प्रविधान 1934 के अधिनियम क्रमांक xv,पंजीकरण अधिनियम 1934 ,निर्वाचन नियम1934,राज्य अधिनियम 1934की धारा 34 की उप धारा (2) में निहित प्रविधानों को सुनने के उपरांत आदेश पारित किया गया।
उक्त आदेश में प्रतिवादी को आदेश दिया कि 1934 सपठित नियमावली की 1934 उत्तर प्रदेश नर्स मिडवाइफ काउंसिल अप के नियमित रजिस्टर की नियुक्ति करेगी नर्स व राज्य की पिछली मंजूरी के साथ में डिवाइड काउंसिल सरकार की धारा 16 (1 ) (ए ) के प्रावधानों के मध्य नजर अधिनियम 1934 की प्रारंभिक तिथि पर प्रविधानों के मद्देनज़र अधिनियम 1934 की प्रारम्भिक तिथी पर परमादेश की प्रकृति मे आदेश निर्देश जारी करे प्रतिवादी को प्रशासनिक पृथक्करण का आदेश दे नर्सिंग काउंसिल पर अब स्टेट मेडिकल फैकल्टी और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता में प्रवेश किए बिना याची महामंत्री राजकीय नर्सेज संघ को आदेशित किया गया कि दो सप्ताह के भीतर न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति अपनी याचनाओं के समस्त अभिलेखों के साथ प्रतिवादी प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य प्रत्यावेदन प्राप्ति के 3 महीने के अंदर आदेश प्रमाणित करने का विधि सम्मत निर्णय ले।
उक्त आदेश से नर्सिंग संवर्ग में एक आशा की किरण जागी कि वर्षो से नर्सिंग काउंसिल में गलत तरीके से मेडिकल फैकल्टी का कब्जा था, जो कि जल्द दूर होकर नर्सिंग संवर्ग से नर्स रजिस्ट्रार की नियुक्ति अन्य प्रदेशो की भांति हो जायेगी।