टिकटॉक पर रोक के खिलाफ याचिका पर तुरंत सुनवाई से मनाही

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न्यूज। उच्चतम न्यायालय ने ‘टिकटॉक ऐप” पर प्रतिबंध संबंधी मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की त्वरित सुनवाई से सोमवार को इन्कार कर दिया। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने गत तीन अप्रैल को इस ऐप के जरिये अश्लील और अनुचित सामग्री परोसे जाने की चिंता जाहिर करते हुए केन्द्र को ‘टिकटॉक” ऐप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था, जिसे ऐप कंपनी ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने मीडिया को ‘टिकटॉक” से बनाई गई वीडियो क्लिप का प्रसारण नहीं करने का निर्देश दिया। ऐप के जरिये उपयोगकर्ता छोटे वीडियो बनाते हैं और उन्हें साझा करते हैं।

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मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता तथा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने यह कहते हुए त्वरित सुनवाई से इन्कार कर दिया कि तय प्रक्रिया के अनुसार ही याचिका की सुनवाई की जायेगी। टिकटॉक ऐप बनाने वाली चीन की कंपनी ‘बाइटडांस” की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि बड़ी संख्या में लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है और मदुरै पीठ ने एकतरफा आदेश पारित कर दिया है। पीठ ने कहा, ”कोई तत्काल सुनवाई नहीं होगी। मामले पर तय प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जायेगा।”

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